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शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाए गए मानहानी के मामले में भोपाल जिला अदालत ने केके मिश्रा को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए सीएम शिवराज सिंह भावुक हो गए थे। उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस तरह उन्हे इस मिथ्या आरोप के बाद सामाजिक प्रताड़ना सहन करना पड़ी। भोपाल कोर्ट ने मिश्रा को दोषी माना था।
आरोप क्या था
मिश्रा ने सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि साधना सिंह के मायके से 19 परिवहन निरीक्षकों की भर्ती हुई थी, इसके साथ ही सीएम हाउस से किसी महिला ने घोटाले के आरोपी नितिन महिंद्रा को 129 बार फोन किए थे।