भोपाल। व्यापमं घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी श्रीमती साधना सिंह की संलिप्तता वाले बयान के बाद मानहानि के मामले में भोपाल कोर्ट से सजायाफ्ता कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में जीत गए हैं। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को राहत देते हुए भोपाल कोर्ट के आदेश और सजा को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस प्रकरण को सीएम शिवराज सिंह ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था।
शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाए गए मानहानी के मामले में भोपाल जिला अदालत ने केके मिश्रा को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए सीएम शिवराज सिंह भावुक हो गए थे। उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस तरह उन्हे इस मिथ्या आरोप के बाद सामाजिक प्रताड़ना सहन करना पड़ी। भोपाल कोर्ट ने मिश्रा को दोषी माना था।
आरोप क्या था
मिश्रा ने सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि साधना सिंह के मायके से 19 परिवहन निरीक्षकों की भर्ती हुई थी, इसके साथ ही सीएम हाउस से किसी महिला ने घोटाले के आरोपी नितिन महिंद्रा को 129 बार फोन किए थे।