भोपाल। प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को अपनी बेटियों की शादी घर से कराने पर भी राज्य शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह/निकाह योजना का लाभ मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिये सामूहिक विवाह/निकाह समारोह में बेटियों की शादी करवाने की बाध्यता नहीं होगी।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में अशोकनगर, दमोह, ग्वालियर, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।
इन जिलों के किसानों को बेटियों की शादी में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन जिले के कलेक्टर और संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे।