आनंद ताम्रकार/बालाघाट। जिले के लांजी नगर परिषद के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ए उ उस्मानी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड को बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीएमओ पर आरोप है कि उसने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
यह उल्लेखनीय है कि लांजी के ठेकेदारा कमलेश महोबिया से मवेशी बाजार और बैठकी बाजार के ठेके के मामले को निपटाने के लिये सीएमओ उस्मानी ने 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की थी जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने 8 जनवरी 2013 को आरोपी उस्मानी के निवासी में शिकायतकर्ता कमलेश से 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथों पकडा।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर आज दिनांक 8 मई 2018 को आरोपी ए उ उस्मानी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एंव धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 7 के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 13 के अपराध में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी को कारावास की सजा भुगतने हेतु जेल भिजवाया गया।
अभियोजन की ओर से श्री के एल वर्मा विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त की ओर से श्री मलिक कुरैशी ने पैरवी की।