अवैध कालोनी मामले में शिवराज सिंह को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा

ग्वालियर। चुनावी साल में अवैध कालोनियों को वैध करके वोट जुटाने की रणनीति पर काम कर रहे सीएम शिवराज सिंह के इस अभियान में अड़ंगा लग सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में शिवराज सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि किन प्रावधानों के तहत इन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को भी नोटिस भेजा है। 

नौकरशाहों से भी जवाब मांगा
दरअसल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के इस कार्य से भू माफिया और अवैध कॉलोनाइजर प्रोत्साहित होंगे। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व और नगरीय प्रशासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी को आधार बनाते हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने मामले में सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की ये कवायद सिर्फ एक चुनावी षड्यंत्र है।

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