पत्रकार पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के भाजपा नेता एस वीई शेखर वेंकटरमण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिला पत्रकार पर विवादित टिप्पणी देने वाले इस भाजपा नेता को एक जून तक गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने महिला पत्रकार के गाल को छूने की बात इतनी तूल पकड़ी कि उन्हें सोशल मीडिया पर किरकिरी का सामना करना पड़ा था जिसके बाद राज्यपाल को महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम से माफी मांगनी पड़ी थी। 

इस मामले में तमिलनाडु के भाजपा नेता एस. वीई. शेखर वेंकटरमण कूद पड़े थे और उन्होंने अपने फेसबुक वाल पर महिला पत्रकारों को लेकर विवादित पोस्ट लिख दिया था। भाजपा नेता ने लिखा कि राज्यपाल को उस महिला को छूने के बाद 'अपने हाथ फिनाइल से धोने चाहिए थे।' मामला भड़कता देख एस. वीई. शेखर वेंकटरमण ने इस पोस्ट को अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने सभी महिला पत्रकारों को अपमान करने वाली अपनी पोस्ट के लिए काफी देर बाद माफी मांगी।

इतना ही नहीं, एस.वीई. शेखर वेंकटरमण की पोस्ट में यहां तक लिखा था, 'हालिया शिकायतों से जाहिर है, वे (पत्रकार) रिपोर्टर और एंकर तब तक नहीं बन सकती हैं, जब तक वे बड़े लोगों के साथ सो न लें... अनपढ़ बेवकूफ भद्दे लोग, तमिलनाडु मीडिया में मोटे तौर पर यही हैं, यह महिला भी अपवाद नहीं है।" डिलीट की जा चुकी पोस्ट में कहा गया था कि महिला पत्रकार का उद्देश्य 'राज्यपाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना था।'

बता दें कि इस पोस्ट में सेक्स-फॉर-डिग्री घोटाले को लेकर सवाल खड़े करने के लिए भी मीडिया को निशाने पर लिया गया था, जिसमें एक कॉलेज प्रोफेसर पर आरोप लगा था कि वह छात्राओं पर बेहतर नंबरों और पैसे के लिए अधिकारियों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाल रही थी।

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