
इसी तरह मप्र लोक सेवा नियम (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े) 1998 में भी संशोधन किया जा रहा है। अभी इस नियम में संरक्षित जातियों, खास तौर से बैगा, भारिया और सहरिया वर्ग के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं कि किन अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वालों को फायदा मिलेगा। भारिया जाति के लिए छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक को अधिसूचित किया गया था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान पाया कि इस जाति के लोग अब छिंदवाड़ा के एक ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे जिले के साथ सिवनी तक पहुंच गए हैं। इसीलिए नए संशोधन में अधिसूचित क्षेत्र का दायरा छिंदवाड़ा और सिवनी जिला किया जा रहा है। कैबिनेट में इस मसले पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलेगी। क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद इस वर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के पदों को तुरंत भरा जा सकेगा। शासन चाहता है कि चुनाव से पहले ही संरक्षित जातियों को लाभ मिल जाए। कैबिनेट में उपरोक्त दो प्रस्तावों के साथ 26 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।