NEW DELHI | IIT-JEE प्रवेश परीक्षा की COACHING करवाने वाले एफआईआईटी-जेईई (फिट-जी) कोचिंग संस्थान को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज राजीव सहाय एंडलॉ नितिन जैन के दायर केस पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें फिट-जी पर टॉपर नितिन जैन के वीडियो और फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर अन्य छात्रों को ADMISSION के लिए लुभाने का आरोप लगाया गया है।
वर्ष 2009 के आईआईटी-जेईई परीक्षा के टॉपर नितिन जैन ((TOPPER NITIN JAIN)) ने फिट-जी पर प्रचार विज्ञापनों में उसके नाम और उपलब्धियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नितिन जैन ने कोचिंग ससंथान से 5.85 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। नितिन का कहना है कि कोचिंग सेंटर ने ऐसा कर के उसके और उसके परिवार की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है लेकिन फिट-जी ने नितिन के साथ मुद्दा सुलझाने या उसे हर्जाना देने से मना कर दिया।
जज ने सुनवाई के दौरान फिट-जी से पूछा कि क्या उसका इस मामले को निपटाने की कोई मंशा है? इस बारे में उसका क्या प्रस्ताव है? क्या उन्होंने देश के प्रमुख अखबारों में नितिन के नाम, तस्वीर और उप्लब्धियों के बारे में छपवाने के बदले उन्हें पैसे दिए थे या फिर भविष्य में पैसे देने का भरोसा दिया था? हाईकोर्ट ने कहा कि फिट-जी न तो मामले को सुलझाने के मूड में है और ना ही धोखाधड़ी पर कोई नियंत्रण है। नितिन के बारे में बताया जाता है कि वर्तमान में वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गूगल के लिए काम कर रहे हैं।