
अब इन दस्तावेजों से मिलेगा सिम कार्ड
दूरसंचार विभाग ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि कुछ लोगों ने सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही ये साफ कर चुका है कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार जरूरी शर्त नहीं हैै, जब तक इसमें अंतिम फैसला न आ जाए। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराराजन ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों के जारी निर्देशों में कहा है कि वे उन लोगों को भी सिम कार्ड जारी करने से इंकार नहीं करेंगी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। कंपनियां उनसे केवाईसी के दूसरे फॉर्म भरवा सकती हैं। अब जिन पहचान पत्रों से सिम कार्ड मिलेगा उनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड शामिल हैं।
विदेशी और NRI भी थे परेशान
आधार कार्ड की समस्या से न सिर्फ भारत में रहने वाले बल्कि अप्रवासी भारतीय और विदेशी पर्यटक भी परेशान थे। मोबाइल कंपनी के सिम विक्रेताओं ने आधार कार्ड के अभाव में उन्हें सिम कार्ड देने से इंकार कर दिया था। हालांकि टेलीकॉम आॅपरेटर्स ने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, सिम कार्ड विक्रेताओं के द्वारा बिना किसी कानूनी बाध्यता के सिम कार्ड देने से इंकार करना बेहद गंभीर मसला था। इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती थींं।”
पिछले हफ्ते खूब किया परेशान :
बता दें कि पिछले हफ्ते, मोबाइल कंपनियों ने अपने ग्राहकों के ऊपर कॉल्स, मैसेज और अन्य दूसरे संपर्क साधनों की बौछार जैसी कर दी। कंपनियां ग्राहकों से कह रही थीं कि वे अपने फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। इसके पीछे टेलीकॉम कंपनियों का तर्क था कि वे सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे थे।