भोपाल। मध्यप्रदेश में तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को तीन जून तक हटाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिए हैं। इसकी जद में कलेक्टर से लेकर वे सभी अधिकारी आएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। जून में तबादले करके जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्य सचिव को इसका प्रतिवेदन भी आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन. बुटोलिया ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा कि तीन साल एक जगह पदस्थ रहने वाले और गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएं।
समयसीमा की गणना 31 जनवरी 2019 के हिसाब से की जाएगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित होने वाले अधिकारी को पदस्थ करने से पहले यह जरूर देख लिया जाए कि उसे वहीं तो पदस्थापना नहीं दी जा रही है जहां वो पिछले चुनाव के वक्त था।
ये रहेंगे दायरे में इस दायरे में
जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त व उप कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार और विकासखंड अधिकारी आएंगे। इसके साथ ही रेंज आईजी, डीआईजी, कमांडेंट, एएसपी, एसपी और आरआई के तबादले भी आयोग के मापदंड पर करने होंगे।
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