टीकमगढ़। वीणा वादिनी डीएड कॉलेज पर D.ed COURSE के नाम पर फर्जी ADMISSION और EXAM आयोजित करने के आरोप प्रमाणित पाया गया है। उपभोक्ता फोरम ने कॉलेज संचालक को आदेशित किया है कि वो सभी छात्रों को उनकी फीस एवं वाद व्यय सहित क्षतिपूर्ति प्रदान करें। बता दें कि इसी मामले में कॉलेज संचालक जेल में है। उसके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया है।
वर्ष 2014-15 में जिले के पृथ्वीपुर में संचालित वीणा वादिनी डीएड कॉलेज में 37 छात्रों ने प्रवेश लिया था। जिसके बाद कॉलेज ने प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद छात्रों से दूसरे वर्ष की परीक्षा के लिए 35-35 हजार रुपए वसॅल लिए। इस तरह कुल 70 हजार रुपये का शुल्क छात्रों से ले लिया गया था। लेकिन परीक्षा के बाद अंकसूची की मांग पर कॉलेज संचालक छात्रों से लगातार टालमटोली करता रहा और अंकसूची नही दी। जिसके बाद कॉलेज के फर्जी होने का भांडा फूट गया।
जब पीड़ित छात्रों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मामला जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा दिया। जिस पर फोरम के पीठासीन अधिकारी ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया और साथ ही कॉलेज संचालक को दो वर्ष का शुल्क 70 हजार, वाद व्यय 5 हजार और 7 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के लिये देने का आदेश दिया है।
छात्रों से ठगी के मामले में पुलिस केस भी दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी कॉलेज संचालक वीरेन्द्र कुमार को न्यायालय ने 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी इस मामले में जेल है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इसके अलावा भी कई छात्रों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की है।