श्रृद्धेय शिवराज सिंह जी, में विकास शर्मा आपके संज्ञान में कुछ तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें पीईबी/व्यापमं की गड़बड़ी और मनमानी उजागर होगी कि किस तरह से वह अपने मन माफिक नियम बनाकर भर्ती करवा रहा है। ना तो वह राज्यपाल के नाम से जारी होने वाला मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र के नियम को मान रहा है और न ही सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के नियमों को। में आपकों सारे साक्ष्य भेज रहा हूं। कृपया उनको समझने और उनका अवलोकन करें।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दिनांक को 22/06/2018 को समूह चार के अंतर्गत एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। जिसमें उसने अपने मनमाफिक नियम बनाकर बच्चें से फॉर्म भरवा रहा है और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-सी-3-10-2013-3 एक-दिनांक 10 फरवरी 2017 (तृतीय संशोधन) एवं मध्य प्रदेश का राजपत्र क्रमांक 16-191-2006-एक-7-1 स्था. संविधान के अनूच्छेद 309 की शक्तियों को उपयोग में लाते हुए म.प्र. सचिवालय सेवा भरती नियम,1976 संशोधन हुआ था।
अत: अब जो भी समूह चार या सहायक ग्रेड तीन स्टेनों टायपिस्ट स्टेनोग्राफर आदि के पद पर भर्ती होंगी उन सभी में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड (कम्प्यूटर+ हिंदी टायपिंग+ अंग्रेजी की टायपिंग) अनिवार्य होगा। पर व्यापमं ने केवल हिंदी और कम्प्यूटर के आधार पर फॉर्म भरवा कर काफी बडी गड़बड़ी कर रहा है। 2016 में भी ऐसी गड़बड़ी की थी। भुगतना हमकों पडा था।
इसमें एक और भी है साक्ष्य जिसमें पहले इसने सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा था। बाद में न्यूज वालों के हंगामा होने के बाद संशोधन कर दिया और हिंदी एवं अंग्रेजी कर दिया गया था। सारे साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमने हाईलाइट भी कर दिये है एवं राजपत्र और जी.ए.डी के आर्डर की पीडीएफ भी आपको संलग्न कर दी है। आशा है आप इस मामले को नियंत्रक और शिक्षा मंत्री तक के संज्ञान में लाकर उनके जबाव मांगेंगे।
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