भोपाल। फीस-स्कूल ड्रेस व कॉपी-किताब के मामले में प्राइवेट स्कूल अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। वे पांच साल तक न तो ड्रेस बदल सकेंगे न फीस के रूप में वसूल की जाने वाली राशि नकद ले सकेंगे। फीस जमा करने के लिए उन्हें पालकों को बैंक एकाउंट बताना होगा। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 150 दिन पहले नए सत्र की फीस पोर्टल पर डालनी होगी। इसके साथ ही पिछले तीन साल के लाभ हानि की डिटेल भी शिक्षा अधिकारी को बतानी होगी। आपत्तियां उप सचिव स्कूल शिक्षा केके द्विवेदी को वल्लभ भवन या फिर ईमेल ds.school@mp.gov.in पर भेजी जाएंगी। इस पूरी कवायद को लेकर 26 जून को मप्र निजी विद्यालय फीस अधिनियम का नोटिफिकेशन हो चुका है। अधिनियम को अंतिम रूप देने से पहले एक महीने अर्थात 25 जुलाई तक दावे-आपत्ति भी मांगे गए हैं। इसके बाद नियमों को अंतिम कर दिया जाएगा।
पूरे प्रदेश में एक समस्या
- निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पूरे प्रदेश के अभिभावक परेशान रहते हैं।
- स्कूल संचालक हर साल ड्रेस में कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं।
- कभी फीस के नाम पर अभिभावकों को स्कूल संचालक परेशान करते हैं।
- स्कूल ड्रेस या कॉपी-किताब एक ही दुकान से खरीदने का दबाव रहता है।
हर सत्र में एक सी समस्या
- इस तरह की शिकायतें हर शिक्षण सत्र में आती हैं।
- प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ही अधिनियम बना है और अब नियम भी बन जाएंगे।
- इसके लिए पिछले छह साल से विभाग प्रयास कर रहा था।
- नए अधिनियम के तहत बने नियम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होंगे।
प्राइवेट स्कूलों के लिए ये भी है नए अधिनियम में
- पोर्टल पर फीस की संरचना प्रस्तुत नहीं करने पर लेट फीस के साथ 135 दिन में जानकारी देनी होगी।
- जो स्कूल लाभ 10 फीसदी से कम बताकर फीस बढ़ाएंगे, जांच के लिए उनके दस्तावेज जब्त हो सकेंगे।
- 10 फीसदी की वृद्धि तभी मंजूर होगी जब कोई शिकायत नहीं होगी, अंतिम निर्णय डीईओ लेंगे।
- 10 से 15 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित होने पर फीस वृद्धि पर निर्णय 45 दिन मे जिलास्तरीय समिति लेगी।
- प्राइवेट स्कूल फीस की डिटेल वेबसाइट पर नहीं डालते पर उन्हें हिंदी-अंग्रेजी में यह बताना होगा।
- कोई भी स्कूल छूट के नाम पर एक तिमाही से ज्यादा फीस एक साथ नहीं ले सकेगा।
- स्कूल का नाम केवल ड्रेस पर होगा, एक दुकान से ड्रेस, स्टेशनरी खरीदने को विवश नहीं करेंगे।
- किताबों की बिक्री के लिए स्कूल परिसर में सरकारी प्रकाशकों की छोटी दुकानें खुल सकेंगी।
- जिला स्तर की समिति किसी भी स्कूल में जांच के लिए प्रवेश कर सकेगी।
- मनमानी करने पर पहली बार दो लाख, दूसरी बार चार लाख तथा तीसरी बार छह लाख जुर्माना।
- जुर्माना न देने पर इसकी वसूली राजस्व अधिकारियों की मदद से कुर्की और नीलामी के माध्यम से।
- ऑडिट होने या फिर शिकायत की जांच पूरी होने (अधिकतम 7 साल) तक रिकॉर्ड रखना होगा।
- स्कूल की शिकायत पालक-छात्र ही कर सकेंगे, अखबार में छपी खबर भी अफसर संज्ञान में लेंगे।
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