
हुक्का लाउंज में पकड़े गए युवक-युवतियों पर धारा 6 और 7 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत) मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों की उम्र 19 साल से 25 साल के बीच बताई गई है। वहीं संचालकों को भी बार-बार समझाइश दी जा रही है कि वे इस तरह के उत्पादन ग्राहकों को ना दें अन्यथा उनके खिलाफ ही लगातार मुकदमे बनते जाएंगे जिसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा।
बता दें कि महीने की शुरुआत में पुलिस ने हुक्का लाउंज का संचालन करने वालों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने कईं युवक-युवतियों को समझाइश देकर छोड़ दिया था। इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ। CSP उमेश तिवारी ने बताया कि डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार हुक्का लाउंज पर लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है क्योंकि यहां पर नाबालिग युवक-युवतियों को भी तंबाकू उत्पाद से निर्मित हुक्का पिलाया जा रहा है जो कानूनन अवैध है।
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