
अतिरिक्त जिला अभियोजनकर्ता कपिल कुमार डेहरिया ने बताया की 03 जुलाई 2015 को 17 वर्षीय बालिका का एडमिशन कराने के लिये स्कूल जा रही थी इसी दौरान परसवाड़ा निवासी युवक सेवकराम पिता रजलाल सहारे उम्र 20 वर्ष ने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। अपहरण के बाद युवक ने बालिका को गोंदिया व नागपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद युवक बालिका को अपने मामा के घर पर रखे हुआ था। बालिका के गुम होने की रिपोर्ट परिजनों द्वारा हट्टा थाने मे किये जाने के बाद पुलिस ने 7 जुलाई 2015 को बालिका को दस्तायाब कर उसके बयानों के आधार पर युवक के खिलाफ धारा 376, 363, 366 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय में प्रेषित किया था।
बालिका के साथ दुराचार करने के मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सेवकराम को आरोपी ठहराते हुये धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 363 में 2 वर्ष का कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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