भोपाल। प्रदेश के राज्य सहकारी बैंकों में नेताओं को प्रशासक बनाने का फैसला लेने के बाद सरकार ने जिला उपभोक्ता फोरम में गैर न्यायिक (राजनीतिक) नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने 'जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष के वेतन (मानदेय, भत्ते) एवं सेवा शर्तें नियम 2018" में संशोधन किया है। अब प्रदेश के 51 जिलों में फोरम के अध्यक्ष पद के लिए न विज्ञापन निकाले जाएंगे और न ही आवेदन की औपचारिकता निभाई जाएगी। यहां तक कि सरकार ने अध्यक्ष के कार्यकाल की समयसीमा का बंधन भी खत्म कर दिया है। इन नियमों के तहत सेवानिवृत्त जस्टिस और वरिष्ठतम वकीलों को भी मुश्किल से मौका मिलेगा।
सरकार ने महज पांच माह पुराने नियमों में संशोधन कर नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अब किसी अतिरिक्त योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ कानून की पढ़ाई ही पर्याप्त है। सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लागू आरक्षण के प्रावधान भी हटा दिए हैं। यानी अब आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं करना पड़ेगा और न ही कोई चयन प्रक्रिया अपनाने की बाध्यता रही है। इस नियुक्ति को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भी मुक्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16 जनवरी 2018 को संशोधित नियम जारी किए गए थे।
नियुक्ति की रीति भी खत्म
सरकार ने इस पद पर नियुक्ति की रीति भी खत्म कर दी है। यानी अब विधि का जानने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने एलएलबी पास किया हो नियुक्त हो सकता है। जबकि पहले सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों और विधि व्यवसायियों (वकीलों) में से चयन कर इस पद को भरने का प्रावधान था। इतना ही नहीं, वकीलों की नियुक्ति के मामले में यह भी देखना पड़ता था कि चयनित उम्मीदवार जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो।
यह थी नियुक्ति प्रक्रिया
इस पद के लिए अभी तक आयुसीमा, चयन प्रक्रिया, सेवाकाल की अवधि, आरक्षण के प्रावधान लागू थे। अध्यक्ष पद के दावेदार को आवेदन देना होता था, जो संवीक्षा समिति के सामने जाते थे। समिति स्क्रूटनी कर दस्तावेजों के आधार पर दावेदारों का चयन करती थी। फिर लिखित परीक्षा कराई जाती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार समिति साक्षात्कार लेती थी। सरकार ने फोरम के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल या 65 साल की आयु तक तय कर रखा था।
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