भोपाल। मध्यप्रदेशप उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती दीपाली रस्तोगी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस आदेश से अंतर निकाय संविलयन के द्वारा स्थानांतरित अध्यापकों की कार्य मुक्ति में संकट खड़ा हो गया था। आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने आदिवासी विकास विभाग की शालाओं से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में अंतरजिला/अंतरविभागीय संविलयन द्वारा स्थानांतरित हुये अध्यापकों की कार्यमुक्ति में रोक लगा दी थी।
राज्य अध्यापक संघ के मंडला जिलाध्यक्ष डीके सिंगौर ने बताया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ट्रायवल विभाग की शालाओं से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में किया गया स्थानांतरण आयुक्त ट्रायवल कमिश्नर को नागवार गुजरा और इसे प्रतिष्ठा से जोड़ते हुये उन्होने समस्त सहायक आयुक्त को निर्देशित कर ऐसे अंतरनिकाय संविलयन द्वारा स्थानांतरित अध्यापकों की कार्य मुक्ति पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया।
वर्षो के इंतजार के बाद अपने गृह जिला जाने की उम्मीद पर पानी फिरते देख अध्यापकों ने भोपाल में ट्रायवल और लोक शिक्षण के कमिश्नरों की घेरा बंदी शुरू कर दी। वल्लभ भवन से लेकर सीएम हाऊस में भी परिवार सहित दस्तक दी। ट्रायवल मिनिस्टर अंतरसिंह आर्य, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल से लेकर ट्रायवल के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने अध्यापकों और अध्यापक संगठनो को भरोसा दिलाया कि जल्दी कार्य मुक्ति के आदेश करा दिए जाएंगे बावजूद इसके आयुक्त ट्रायवल अपने रुख पर अड़ी रहीं और अध्यापकों को साफ साफ कह दिया कि किसी भी स्थिति में अध्यापकों को कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। मजबूरन अध्यापकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष डीके सिंगौर ने ऐसे अध्यापकों की मदद की और छठवें वेतनमान मामलें में स्टे दिलाने वाले अधिवक्ता केसी घिल्डियाल के माध्यम से तीन अलग अलग याचिकाएं दायर की गईं। जिसमे से एक याचिका डब्लू पी 13623/2018 में 9 जुलाई को माननीय न्यायाधीश संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे माननीय न्यायालय ने ट्रायवल कमिश्नर के 12/4/2018 के आदेश पर अंतिम निर्णय होने तक स्थगन दे दिया। यद्दपि इस स्थगन का लाभ सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा। इस स्थगन से अब इन अध्यापकों की कार्यमुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो गया है।
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