टैक्स चोरों के लिए नई गली | EDITORIAL by Rakesh Dubey

Bhopal Samachar
कहा जा रहा है कि जीएसटी परिषद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म करना चाह रही है, लेकिन यह ठीक नहीं कि पहले जिस व्यवस्था को टैक्स चोरी रोकने में सहायक माना जा रहा था, उसे अब लागू न करने पर विचार किया जा रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वह प्रस्तावित व्यवस्था है, जिसमें जीएसटी के तहत पंजीकृत उन व्यापारियों को खुद टैक्स देना होगा, जो गैर पंजीकृत व्यापारियों से एक दिन में पांच हजार या उससे अधिक का सामान अथवा सेवाएं हासिल करते हैं।

पहले इस व्यवस्था को लागू करने से इसलिए बचा जाता रहा, ताकि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उससे पूरी तौर पर पल्ला झाड़ने की तैयारी है। कहना कठिन है कि इस मसले पर अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन इस पर गौर करना होगा कि जीएसटी परिषद के फैसले से कहीं टैक्स चोरी करने वाले फायदे में न रहें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ-साथ कुछ उन प्रावधानों को भी ठंडे बस्ते में डालने पर विचार किया जा रहा है, जो कथित तौर पर कारोबारियों के लिए असुविधाजनक हैं। इससे इनकार नहीं कि जीएसटी के कई प्रावधान खासे जटिल हैं, लेकिन कुछ सरल प्रावधान भी उन कारोबारियों को जटिल नजर आते हैं, जो कंप्यूटर-इंटरनेट आधारित तकनीक से अपरिचित हैं अथवा उसका इस्तेमाल करने को लेकर तत्पर नहीं।

एक समस्या यह भी है कि जीएसटी आधारित तकनीक उतनी सुगम नहीं, जितनी होनी चाहिए। इस सिलसिले में वित्त सचिव का कहना है कि हमें तकनीक ने नीचा दिखाया, लेकिन तकनीक के कुछ जानकार जीएसटी के जटिल नियम-कानूनों को दोष दे रहे हैं? इस पहेली का हल जल्द निकले कि जीएसटी संबंधी तकनीक जटिल है या फिर उसके नियम-कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया? नि:संदेह यह समझ में आता है कि चुनावी साल में सरकार जीएसटी के ऐसे प्रावधान बनाने से बचे जो कारोबारियों के लिए सिरदर्द बन जाएं, लेकिन यह समझना कठिन है कि वास्तव में सरल नियम-कानून क्यों नहीं बनाए जा सकते? यह किसी से छिपा नहीं कि जीएसटी के कई सरल बताए जाने वाले प्रावधान भी कठिन हैं। आखिर एक साल बाद भी जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना सहज-सुगम क्यों नहीं है? इसे आसान बनाने के लिए लाए जा रहे नए सिंगल रिटर्न फॉर्म पर तभी संतोष जताया जा सकता है, जब वह वास्तव में सरल हो। आखिर इसका क्या मतलब कि कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के लिए पहले हर माह रिटर्न दाखिल करना ठीक समझा गया, फिर तीन माह में सिर्फ एक बार और अब कहा जा रहा है कि साल में सिर्फ एक रिटर्न भी संभव है। चूंकि जीएसटी को वाकई सरल बनाना व टैक्स चोरी के छिद्र बंद करना अभी भी शेष है, इसलिए इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
संपर्क  9425022703        
rakeshdubeyrsa@gmail.com
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