अनुसूचित जाति उद्योग स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं | Important GOVT Schemes for Industry (ST)

अशोकनगर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.परमार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इन योजनाओं में आवेदन कर अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। 

मुख्यमंत्री कृषक योजना | MUKHYAMANTRI KRUSHAK YOJANA

इस योजना अन्तर्गत कृषक पुत्र-पुत्रियों को उद्योग स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 हजार रुपए से दो करोड़ तक का बैंक ऋण राशि पर मार्जिनमनी सहायता रुपए 12.00 लाख एवं बी.पी.एल हेतु पूंजी लागत का 20 % प्रदाय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | MUKHYAMANTRI YUVA UDYAMI YOJANA

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो शैक्षणिक योग्याता 10 वी उत्तीर्ण हो, स्वयं का उद्योग सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। 10 लाख से दो करोड़ तक ऋण एवं रुपए 12.00 लाख तक अनुदान प्राप्त कर सकता है। आय का बंधन नहीं हैं बैंक का डिफाल्टर न हों। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | MUKHYAMANTRI SWAROJGAR YOJANA

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत उद्योग, सेवा की स्थापना हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 5 वीं उत्तीर्ण हो आवेदक की उम्र 18 से 45 चर्ष के मध्य हो, बैंक का डिफाल्टर न हो, आय का कोई बंधन नहीं हैं आवेदक 10 लाख तक का ऋण एवं दो लाख तक की मार्जिनमनी सहायता प्राप्त कर सकता है। 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | MUKHYAMANTRI AARTHIK KALYAN YOJANA

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवदेक 18 से 55 वर्ष के मध्य हो बैंक का डिफाल्टर न हो, बी.पी.एल., पी.डी.एस कार्ड धारी रुपए 50 हजार रुपए तक ऋण एवं 15 हजार रुपए तक अनुदान प्राप्त कर सकता हैं। 

सावित्री बाई फूले स्वसहायता समूह योजना | SBF SWA SAHAYATA YOJANA

सावित्री बाई फूले स्वसहायता समूह योजना अन्तर्गत लघु, कुटीर उद्योग आवेदिका 15 से 55 वर्ष के मध्य हो बी.पी.एल कार्डधारी, बैंक का डिफाल्टर न हो, प्रत्येक समूह में 5 से 10 या अधिक का समूह हो सकता है। रूपए 50 हजार पर प्रत्येक को 15 हजार रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान है। उक्त सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ले सकते हैं। आवेदक को उक्त योजनाओं के संबंध में और अधिक जानकारी नियम एवं शर्तों के लिए कार्यालयीन दिवस में जिला अंत्यावसायी विकास समिति कार्यालय नवीन कलेक्‍ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 206 में संपर्क कर सकते हैं।
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