नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है. नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, 'इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers: Ministry of Finance @ANI
6:01 PM - Jul 26, 2018
बता दें कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है. इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है.
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers. @FinMinIndia
5:52 PM - Jul 26, 2018
इस बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है. गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है. मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं.
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