नई दिल्ली। छोटी फर्म एवं उद्योगों के मालिकों के लिए गुडन्यूज है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार अब कानून में बदलाव करने जा रहीं हैं। इसके तहत फर्मों के संचालक भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकेंगे और इसके लिए उन्हे जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो बैंक से फिर लोन लेने के लिए पात्र होंगे। लोन दिलाने में सरकार उनकी मदद करेगी।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार छोटी फर्में भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत खुद को दिवालिया घोषित सकेंगी। अभी सिर्फ कंपनियां ही इस कोड के तहत खुद को दिवालिया घोषित कर सकती हैं। सरकार अक्टूबर तक नया प्रावधान जोड़ सकती है। फेडरेशन ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के मुताबिक इससे 5 लाख से ज्यादा छोटे उद्यमियों को फायदा हो सकता है। कंपनी मामलों के मंत्रालय इसके लिए फरवरी में कमेटी बनाई थी।
इसके सदस्य अनिल भारद्वाज ने बताया कि छोटे उद्यमी डिफॉल्टर होते हैं तो विभिन्न एजेंसियां उन पर अलग-अलग मुकदमे कर देती हैं। नए प्रावधान में ये उद्यमी तय एजेंसी के समक्ष मामला रखेंगे, सिर्फ वही एजेंसी पूरा मामला देखेगी। बड़ी कंपनियों के मामले इनसॉल्वेंसी बोर्ड में चलते हैं, छोटी कंपनियों के मामले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चलेंगे।
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