ऐसे माता-पिता जिनकी संतान केवल कन्या ही है, उनके लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना संचालित की जा रही है। ऐसे माता-पिता को कन्या के विवाह उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है। राज्य सरकार ने ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी जीवित संतान केवल कन्याएं हैं (जीवित पुत्र नही हैं) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अप्रैल 2013 से प्रारंभ की है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आयकर दाता नही होना चाहिए। योजना के तहत ऐसे दम्पत्ति को प्रति माह 500 रूपयों पेंशन दी जाती है।
Chief Minister Girl guardian pension scheme के लिए पात्रता :-
1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो. आयकर दाता न हो।
2. दोनों दंपत्ति में से किसी भी एक की उम्र 60 वर्ष हो चुकी हो।
3. केवल कन्याए (कितनी भी कन्याए हों, जीवित पुत्र नहीं होना चाहिए) के माता-पिता हो एवं समस्त कन्याओं का विवाह हो चुका हो।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के प्रमुख लाभ :-
दंपत्ति (जीवित होने की दशा में दंपत्ति को, पति की मृत्यु होने पर पत्नी को, पत्नी की मृत्यु होने पर पति को) को राशि प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यदि दंपत्ति/हितग्राही को पूर्व में कोई अन्य पेंशन मिल रही होतो वह भी मिलती रहेगी।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana आवश्यक हेतु दस्तावेज़
1. राशन कार्ड
2. मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमे दंपत्ति का नाम।
3. पार्षद का प्रमाणपत्र या आंगनवाड़ी/ उषा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी।
4. दंपत्ति द्वारा शपथ पत्र की वह आयकर दाता नहीं है और नाही उनकी कोई संतान के रूप में पुत्र है, को जुडिशल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ-पत्र।
आयु एवं निवास के सम्बन्ध में आवश्यक दस्ता वेज़ :- (इन मे से कोई एक)
1. स्कूल का प्रमाण पत्र / अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता परिचय पत्र / चिकित्सक प्रमाणपत्र
अन्य दस्तावेज़ :-
1. युगल दंपत्ति का संयुक्त फोटो, दोनों में से एक के जीवित होने पर एक फोटो।
2. विधवा महिला हेतु पति का मृत्यु प्रमाणपत्र। तलाक शुदा महिला होने पर माननीय न्यायालय का आदेश।
3. पेंशन भुगतान हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। आवेदन में बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड अनिवार्य रूप से अंकित करे।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु कहां संपर्क करें
कलेक्टर / लोक सेवा केंद्र / नगर निगम/ स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत
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