NEW DELHI: जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल अब रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा नई नौकरियां तैयार करने पर जोर देगी. इससे पहले बैठक में शामिल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जीएसटी रकम से धोखाधड़ी का आरोप जरूर लगाया. मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी करते हुए दिल्ली के तीन हजार करोड़ रुपए अपनी जीएसटी किट में डाल लिए हैं.
रेफ्रिजरेटर, 25 इंच तक के टेलीविजन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स-मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, ब्रश, वॉटर कलर, मिल्क कलर, आइसक्रीम कलर, परफ्यूम, टायॅलेट स्प्रे और कमोड को 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. ये सारे आइटम्स पहले 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में थे.इस बैठक में काउंसिल ने सैनेटरी नैपकिन को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे से बाहर कर दिया है. सैनेटरी नैपकिन पर अब तक 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल था.
इसके अलावा झाडू़, स्टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है. वहीं फॉस्फेरिक एसिड, हैंडलूम के अलावा 1000 रुपये तक के फुटवियर को 5 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. बता दें कि पहले 500 रुपये तक के फुटवियर इस स्लैब में आते हैं. वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्स, कांच के डिजाइनर ग्लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है.
रेफ्रिजरेटर, 25 इंच तक के टेलीविजन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स-मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, ब्रश, वॉटर कलर, मिल्क कलर, आइसक्रीम कलर, परफ्यूम, टायॅलेट स्प्रे और कमोड को 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. ये सारे आइटम्स पहले 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में थे.इस बैठक में काउंसिल ने सैनेटरी नैपकिन को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे से बाहर कर दिया है. सैनेटरी नैपकिन पर अब तक 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल था.
इसके अलावा झाडू़, स्टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है. वहीं फॉस्फेरिक एसिड, हैंडलूम के अलावा 1000 रुपये तक के फुटवियर को 5 फीसदी के स्लैब में रखा गया है. बता दें कि पहले 500 रुपये तक के फुटवियर इस स्लैब में आते हैं. वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्स, कांच के डिजाइनर ग्लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है.
महिलाओं को बड़ी राहत
सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी फ्री करने के फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सैनेटरी नैपकिन अब तक 12 फीसदी के GST स्लैब में शामिल था. लेकिन सरकार के इस फैसले की लंबे समय से आलोचना हो रही थी और कई महिला संगठनों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर पीएम मोदी से टैक्स फ्री करने की अपील की थी.
वहीं बैठक में शामिल रहे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवा ने बताया कि बांस को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि चीनी पर सेस को लेकर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक केरल में होने वाली है. वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक है.