JABALPUR: जबलपुर में सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापम महा घोटाले के वन रक्षक भर्ती केस में फैसला सुना दिया है. इस घोटाले में उसने 4 लोगों को दोषी पाते हुए 4 साल की सज़ा सुनायी है. व्यापम घोटाले के पहले केस में अदालत का फैसला आया है। व्यापमं वनरक्षक परीक्षा 2013 घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोषियों के नाम दीपक जाटव, भागीरथ, लक्ष्मी नारायण और दीवान जाटव हैं। सीबीआई विशेष न्यायालय के जज एसएस परमार की कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार वन रक्षक भर्ती घोटाला 2013 में हुआ था। इसमें सीबीआई ने चार लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में चारों की गिरफ़्तारी की गयी थी। इस घोटाले में मुख्य आरोपी अभ्यर्थी दीपक जाटव था।वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में दीपक जाटव के नाम पर लक्ष्मीनारायण जाटव ने परीक्षा दी थी। इंटरव्यू के लिए दीपक के आवेदन में लगे फोटो के साथ मिलान न होने पर मामला दर्ज किया गया था। अप्रैल 2015 में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सीबीआई ने मामले में कुल 44 गवाह पेश किए थे. करीब 2 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया.