नीचम। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिला शाखा-नीमच के अध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि डीईओ नीमच ने अपने आदेश क्रमांक/स्था-2/क्र•वे•मान/2018/617-618 दिनांक 29/08/2018 से पूर्व में जारी आदेश जिसमें 148 शिक्षकों को अपात्र घोषित कर तृतीय क्रमोन्न्नत वेतनमान से वंचित किया था, उसे निरस्त कर दिया गया।
इस संबंध में मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा-नीमच ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के 04 अप्रैल 2002 के आदेश को आधार बनाकर प्रभावी पैरवी की जिसमें सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने "तृतीय क्रमोन्न्नत वेतनमान में जिला शिक्षा अधिकारी नीमच की अपरिपक्वता सामने आई" शीषर्क से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर अहम भूमिका निभाई। इस मामले को भोपाल समाचार ने भी लिफ्ट कराया था।
परिणामस्वरूप उक्त आदेश जारी किया गया। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा-नीमच ने श्री केसी शर्मा जिलाशिक्षा अधिकारी नीमच व मिडिया का धन्यवाद ज्ञापित कर सभी शिक्षकों को बधाई दी है। संघ की 02 सितंबर को बैठक यथावत रहेगी।
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