टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत अग्रवाल ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तदनुसार श्री रामसेवक अहिरवार स.अ. प्राथमिक शाला रामगढ़ बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 244 कमलनगर तहसील जतारा तथा श्री नीलेश श्रीवास्तव सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला चतुरकारी बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 245 ग्राम चतुरकारी तहसील जतारा को निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि ग्रामवासी ग्राम कमलनगर तहसील जतारा द्वारा बीएलओ के विरूद्ध की गई शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. भोपाल से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुई। शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जतारा से कराई गई जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संबंधित बीलएओ के द्वारा भारत नर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य नहीं किया गया एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही/उदासीनता बरती गई।
अतः जांच प्रकरण में प्रथम दृष्टयः दोषी पाये जाने के कारण श्री रामसेवक अहिरवार स.अ. प्राथमिक शाला रामगढ़ बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 244 कमलनगर तहसील जतारा को म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन कर्मी को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की निम्नानुसार पात्रता होगी।
इसी प्रकार ग्रामवासी ग्राम चतुरकारी तहसील जतारा द्वारा बीएलओ के विरूद्ध की गई शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी म.प्र. भोपाल से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुई। शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जतारा से कराई गई जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संबंधित बीलएओ के द्वारा भारत नर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य नहीं किया गया एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही/उदासीनता बरती गई।
अतः जांच प्रकरण में प्रथम दृष्टयः दोषी पाये जाने के कारण श्री नीलेश श्रीवास्तव सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला चतुरकारी बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 245 ग्राम चतुरकारी तहसील जतारा को म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय टीकमगढ़ निर्धारित किया जात है। निलंबन कर्मी को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की निम्नानुसार पात्रता होगी।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com