भोपाल। प्रदेश में अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में वृद्धि ही होगी। भर्ती नियम-2018 के अंतर्गत गठित संवर्ग को एक जुलाई, 2018 से सातवें वेतनमान में वेतन, भत्ते तथा शासकीय सेवकों के समान महँगाई भत्ते देय होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अध्यापक संवर्ग की विभाग में नियुक्ति के बाद समस्त लोक-सेवकों के एम्पलाई डाटाबेस, पे-डाटाबेस तथा पोस्ट-डाटाबेस संचालनालय कोष एवं लेखा के सेंटर सर्वर पर संधारित किये जायेंगे। इसके बाद सभी लोक-सेवकों के वेतन, भत्तों और अन्य स्वत्वों का आहरण तथा नियमानुसार की जाने वाली विभिन्न कटौतियाँ, संबंधित कोषालय के माध्यम से किये जाने की प्रक्रिया स्थापित होगी। अध्यापक संवर्ग के संविलियन के बाद सभी लोक-सेवकों को राज्य शासन द्वारा देय गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ते का लाभ समान रूप से प्राप्त होगा।
अध्यापक संवर्ग की अंशदायी पेंशन योजना यथावत प्रभावशील रहेगी। भर्ती नियम-2018 के अंतर्गत नियुक्त किये गये समस्त लोक-सेवकों को स्कूल शिक्षा विभाग के लिये प्रभावशील क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान और भर्ती नियम के प्रावधान अनुसार पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति के लिये न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि की गणना में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को भी शामिल किया जायेगा। इसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।
भर्ती नियम-2018 के अधीन गठित संवर्ग मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1961 के प्रावधानों से नियंत्रित होगा। अन्य विभागों और संवर्गों के भर्ती नियम में भी यही व्यवस्था रहती है। पृथक से सेवा शर्तें जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
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