आनंद ताम्रकार/बालाघाट। माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल परिसर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से प्राप्त की गई लाखों रूपयों की राशि में से अधूरा निर्माण कार्य करवा कर संपूर्ण राशि का आहरण करते हुये शासकीय राशि का गबन करने के मामले में जनपद पंचायत लांजी की रमपुरा पंचायत के तत्कालीन सरपंच रूपचंद पिता हरीशचंद आसटकर उम्र 40 वर्ष और सचिव रूपचंद धारने पिता मनीराम उम्र 40 वर्ष को दोषी पाते हुये प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीवाचस्पति मिश्रा ने 3-3 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रूपये से दंडित किया है।
गत 7 अगस्त को सुनाये गये इस फैसले के संबंध में अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अगस्त 2008 से 15 अप्रैल 2010 के मध्य घटित हुये इस प्रकरण की उपयंत्री लोचनलाल मेश्राम ने माध्यमिक स्कूल रमपुरा और प्राथमिक स्कूल सोगलपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था निरीक्षण के दौरान अधूरा काम पाये जाने पर सरपंच और सचिव को कार्य पूर्ण करने के लिखित निर्देश दिये थे लेकिन उसने पत्र का जवाब तक नही दिया इसके बावजूद भी सरपंच सचिव द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण ना कराये जाने पर इसकी शिकायत जनपद शिक्षा केन्द्र लांजी के समन्वयक के.एल. बड़गैया को दी गई।
शिकायत के आधार पर बडगैया ने पुलिस थाना लांजी में शिकायत दर्ज कराई जिसकी विवेचना के पश्चात सरपंच रूपचंद आसटकर और सचिव रूपचंद धारने के विरूद्ध धारा 409,34 के तहत मामला कायम कर सरपंच सचिव को गिरफतार कर लिया था ततपश्चात प्रकरण पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई पश्चात माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।
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