भोपाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह के खिलाफ रेलवे कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब उनको सजादेही के लिए सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने 6 सितम्बर की तारीख दी है। राकेश सिंह को अपने समर्थन में गवाह और सबूत पेश करने होंगे अन्यथा उन्हे सजा सुनाई जाएगी। भोपाल की विशेष कोर्ट में राकेश सिंह की मौजूदगी में आरोप तय किए गए एवं उन्हे सुनाए गए। राकेश सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ अदालत ने रेलवे एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
गौरतलब है कि 26 फरवरी 2010 को जबलपुर में रेल रोको आंदोलन के दौरान आरपीएफ ने राकेश सिंह सहित कुल 150 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में राकेश सिंह सहित 8 लोगों को छोड़कर सभी आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था जिन्हें जबलपुर की रेलवे कोर्ट ने अर्थदंड के भुगतान किए जाने पर प्रकरण समाप्त कर दिया था।
राकेश सिंह व अन्य 8 लोगों के खिलाफ जबलपुर रेलवे विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही थी। राकेश सिंह के सांसद पद पर पदस्थ होने से मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित की गई है।
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