ग्वालियर। अग्रिम जमानत के एक प्रकरण में बुलाने के बाद भी अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विशाल मिश्रा के उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में एएजी को 24 अगस्त को भी बुलाया गया था। तब वे नहीं आए और 28 अगस्त को उन्हें उपस्थित होने के लिए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से सूचना भिजवाई गई। फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए। वे न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं करते और इच्छा से अवहेलना की है।
जानकारी के मुताबिक मुरैना के कोतवाली में देवेंद्र गुर्जर व वीरेंद्र गुर्जर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। जिसमें देवेंद्र गुर्जर ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन हाईकोर्ट में लगाया था। मंगलवार को इस केस में विशाल मिश्रा को हाईकोर्ट ने बुलाया था लेकिन शासकीय अधिवक्ता कमल जैन उपस्थित हुए और उन्होंने श्री मिश्रा का शहर से बाहर होना बताया।
जिस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल नाराज हुए कि AAG को पहले से उपस्थित रहने की सूचना कराई गई थी। जस्टिस श्री अग्रवाल ने इस मामले में देवेंद्र गुर्जर को 50 हजार रुपए की अग्रिम जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि देवेंद्र गुर्जर को 5 सितंबर 2018 तक इन्वेस्टीगेशन अधिकारी के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा।
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