नई दिल्ली। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से सूचना दी गई है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में HITECH AQUA MAYAPURI DELHI कंपनी पर छापा मारा। कंपनी अवैध लाइसेंस संख्या-सीएम/एल-8726490 के साथ फ्रेशियर ब्रांड के नाम से 20 लीटर क्षमता वाले बोतलबंद पेयजल का निर्माण करती थी। छापे के दौरान कंपनी के परिसर में अवैध लाइसेंस संख्या-सीएम/एल-8556592 के साथ पैरी ब्रांड और अवैध लाइसेंस संख्या-सीएम/एल-0002500232 के साथ बिस्लेरी ब्रांड नाम के 20 लीटर क्षमता वाले कई खाली जार बरामद हुए। बीआईएस के वैध लाइसेंस के बिना बोतलबंद पेयजल का उत्पादन बीआईएस कानून 2016 की धारा 17 (3) के तहत यह संज्ञेय अपराध है।
Bureau of Indian Standards (BIS) conducted an enforcement raid recently on M/s Hi-Tech Aqua, in Mayapuri Industrial Area, Delhi. The firm was manufacturing Packaged Drinking Water packed in 20L capacity filled jars under brand “Freshier” with spurious licence no. CM/L-8726490.
A substantial quantity of empty 20L capacity jars with brand “Parie” with spurious licence no. CM/L-8556592 and brand “Bisleri” with spurious licence no. CM/L-0002500232 were also found in aforesaid premises. . A huge quantity of above mentioned jars were seized.
The manufacturing of Packaged Drinking Water without having a valid BIS licence is a cognizable offence under Section 17 (3) of BIS Act, 2016.
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