खंडवा। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के दौरान मार्च 2016 में अवैध शराब बेचने के आरोपी को धाराओं का डर दिखाकर रिश्वत लेने हुए रंगेहाथों गिरफ्तार हुए एसआई रामानंद उम्र 42 साल को खंडवा में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दीपाली शर्मा ने रिश्वतखोरी का दोषी पाया है। पुलिस अधिकारी को 4 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजना से मिली जानकारी के मुताबिक तत्कालीन चौकी प्रभारी एसआई रामानंद दमाड़े (42) ने बोरगांव क्षेत्र में अवैध शराब बेचने के मामले में रामचंद्र उर्फ गोटिया निवासी बलरामपुर को पुलिस ने मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। मामले में त्तकालीन चौकी प्रभारी एसआई ने गिरफ्तार आरोपित पर धाराएं बढ़ाने का दबाव बनाया था। साथ ही ऐसा नहीं करने के लिए उसने 15 हजार रुपए घूस मांगी थी।
पीड़ित ने एसआई की शिकायत लोकायुक्त पुलिस इंदौर में सबूत के साथ की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 27 मार्च 16 को पांच हजार की रिश्त लेते एसआई रामानंद गिरफ्तार किया था।
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