भोपाल। मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए बड़ा आंदोलन किया था। सीएम शिवराज सिंह की अपील पर इसे स्थगित किया गया। ऐलान किया गया था कि नियमित पदों की भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा परंतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का जिक्र ही नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि आदेश जारी हो गया है, अभी इसे नोटिफाई करना बाकी है। कुल मिलाकर संविदा कर्मचारियों का आरक्षण फिलहाल तो अटक गया है।
बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों को आरक्षण के संबंध में 5 जून 2018 को आदेश निकाला था। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विभाग के कुल रिक्त पदों के 20 फीसदी पद संविदा कर्मचारी-अफसरों के लिए आरक्षित रहेंगे, लेकिन विभागों ने इसका पालन ही नहीं किया। 27 जुलाई को पीईबी ने विज्ञापन जारी किया है। इसमें उपयंत्री-सिविल, विद्युत, यांत्रिकी और मानचित्रकार के 433 रिक्त पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का उल्लेख है। यह परीक्षा 1 से 2 सितंबर तक होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत 433 पदों का 20 फीसदी यानी 86 सीटें संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित रखनी थी लेकिन विज्ञापन में इसका कहीं-कोई उल्लेख नहीं है। नतीजतन संविदा कर्मचारियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
आरक्षण देना विभागों का काम: पीईबी
विभागों से जो ब्यौरा मिला, उससे रिक्त पदों की विभागवार आरक्षण तालिका बनाई। संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से पद रखने का काम संबंधित विभाग का है। ऐसे कर्मचारियों को आरक्षण कैसे देना है, यह विभागों को तय करना है। विज्ञापन में यह साफ कर दिया गया है। हम तो परीक्षा करवाकर आरक्षण तालिका अनुसार मैरिट सूची जारी कर देंगे।
एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक, पीईबी
ये है सामान्य प्रशासन विभाग का आधिकारिक बयान
शासन संविदा कर्मचारियों को 20 फीसदी आरक्षण का आदेश 5 जून को जारी कर चुका है। विभाग पीईबी को अप्रैल-मई में ही भर्ती नियम भेज चुके थे। इसलिए इस भर्ती में इन्हें शामिल नहीं किया गया। आरक्षण के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा। हमारा विभाग इसे नोटिफाई कर रहा है। विभागों के भर्ती नियम बदलेंगे। इसके बाद वे पीईबी को भेजे जाएंगे। तब पीईबी उन्हें अपने विज्ञापन में शामिल कर सकेगा।
सीबी पड़वार, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन
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