चंडीगढ़। यदि आप आॅनलाइन सामान खरीदते हैं और वह खराब निकलता है तो इसके लिए सिर्फ उस उत्पाद की निर्माता कंपनी ही जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि उसे बेचने वाली ईकॉमर्स कंपनी भी जिम्मेदार होगी। उपभोक्ता फोरम पावर बैंक बनाने वाली AMBRANE INDIA PRIVATE LIMITED और उसे बेचने वाली ऑनलाइन फर्म SNAPDEAL पर 1 लाख रुपए के हर्जाने सहित कुल 1 लाख 35 हजार 39 रुपए देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
सैक्टर-21 निवासी अंकित महाजन ने स्नैपडील से एक एंब्रैन पी-2000, 20,800 एम.ए.एच. पावर बैंक 1699 रुपए में खरीदा था। खरीदने के 4-5 दिन बाद ही उसमें प्रॉब्लम आ गई। पावर बैंक का एक चार्जिंग पार्ट काम नहीं कर रहा था और वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। उन्होंने स्नैपडील से बात की जिन्होंने उसका प्रोडक्ट वापस लेने से इंकार कर दिया। 16 जुलाई, 2016 को वह अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। उसने पावर बैंक गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ था। वह करीब 2-3 घंटे बाद वापस लौटे तो देखा कि पावर बैंक में ब्लास्ट हो चुका था और कार से धुआं उठ रहा था। उसने तुरंत गाड़ी खोली और आग बुझाई। आग के कारण उसकी कार की पिछली सीट बुरी तरह जल गई। गाड़ी का इंटीरियर भी बुरी तरह जल गया। गाड़ी की रिपेयर पर कुल 4 लाख 92 हजार 634 रुपए का खर्च हुआ। इसमें से 4 लाख 74 हजार 204 रुपए तो इंश्योरैंस कम्पनी ने रिफंड कर दिए लेकिन 18,340 रुपए उसे अपनी जेब से खर्च करने पड़े। उसने इस बारे में कम्पनी को जानकारी दी और मुआवजे की मांग की लेकिन कम्पनी ने उसकी एक न सुनी।
यह कहा फोरम ने
फोरम ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया और कम्पनी व ऑनलाइन फर्म को 1 लाख रुपए हर्जाना, 15,000 रुपए वाद व्यय और 1699 रुपए प्रोडक्ट की कीमत लौटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कार पर उपभोक्ता के 18,340 रुपए के खर्च को भी लौटाने के निर्देश दिए हैं।
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