रीवा। कमिश्नर श्री महेशचन्द्र चौधरी ने जनपद पंचायत जवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवध बिहारी खरे को कदाचरण करने पर दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा अपना पक्ष रखने के लिये 10 दिवस का समय दिया है। कमिश्नर श्री चौधरी ने बताया कि जनपद पंचायत जवा के सी.ई.ओ. अवध बिहारी खरे ग्राम पंचायत अकौरी में स्वसहायता समूहों के माध्यम से निर्मित कराये गये 15 नग शौचालयों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोजगार सहायक के खाते में कर दिया।
जिला समन्वयक एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं ब्लाक समन्वयक द्वारा भी उक्त कार्यो का सत्यापन किया गया है, जिसमें गंभीर अनियमितता पाई गई। इस प्रकार जनपद जवा के सी.ई.ओ. श्री खरे द्वारा शौचालयों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रस्ताव बिना सत्यापन के वरिष्ठ कार्यालय को अग्रेषित किया गया तथा राशि के दुरूपयोग में सहभागिता की गई। श्री खरे द्वारा गंभीर कदाचरण किया गया है। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण एवं वर्गीकरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।
मंदसौर में चुनावी लापरवाही: 11 कर्मचारियों को नोटिस
मन्दसौर। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल कुमार डामोर ने निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग के तीन कर्मचारियों जिसमें श्री विपिन चरेड, श्री निरूल माथुर, श्री सुजानमल जैन एवं नगर पालिका परिषद मंदसौर के आठ कर्मचारियों जिसमें श्री मनोज कहार, श्री पप्पू लाल राठौर, श्री मोहन अहिरवार, श्री महेंद्र परमार, श्री प्रताप सिंह नलवाया, श्री प्रेम चंद्र परमार, श्री सुभाष मारू, श्री मुन्वर खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन कर्मचारियों के द्वारा आज दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार का कोई कारण प्रस्तुत किया गया। उक्त कर्मचारी कर्तव्य के प्रति घोर उदासीन एवं लापरवाह होकर अनुशासनहीन है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व तीन दिवस का समय निर्धारित किया गया है। जिसमें संबंधित कर्मचारी अपना कारण प्रस्तुत कर सकता है, कारण प्रस्तुत न करने पर एक पक्षी कार्यवाही की जाएगी।
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