भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन का ऐलान किया था परंतु जब कागजी कार्रवाई शुरू हुई तो पता चला कि अध्यापकों के लिए एक नया कैडर तैयार किया गया है। इसे लेकर अध्यापक संगठनों में भी कशमकश चल रही है और शासन ने संविलियन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच खबर आ रही है कि नए कैडर संविलियन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है।
भोपाल के 126 अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल एवं जितेंद्र शाक्य ने बताया कि हमने शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग की थी। सरकार ने नया कैडर बना दिया। इससे हमें कई तरह के नुकसान होंगे। हाईकोर्ट में पिटीशन डब्ल्यूपी 21780/2018 दायर की गई है।
अध्यापकों ने ये रखे तर्क
राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति की जगह संविलियन सेवा की निरंतरता मान्य हो, पदोन्नति, क्रमोन्नति, वरिष्ठता के लिए सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मानी जाए, नए कैडर की सेवा शर्तें व सुविधाएं, लाभ उजागर किए जाएं, पूर्व सेवा के वेतनमान, भत्तों की मांग नहीं करेंगे ऐसी शर्त विकल्प पत्र से विलोपित की जाए, सातवां वेतन मौजूदा वेतन से गणना कर वरिष्ठता अनुसार दिया जाए।
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