ग्वालियर। हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता के प्रति नाराजगी जताई है। कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन के बसाई गईं अवैध कॉलाेनियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना करने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। बुधवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विवेक अग्रवाल ने भिंड कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 6 साल में भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है। बताइए कितनी देर में इस आदेश का पालन कराएंगे या अवमानना करने पर जेल भेजें। अतिरिक्त महाधिवक्ता विशाल मिश्रा ने आदेश के पालन के लिए 15 दिन का समय मांगा है।
याचिका में प्रशासन पर भूमाफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप
याचिकाकर्ता पूरन सिंह नरवरिया के एडवोकेट उमेश बौहरे ने कहा कि प्रशासन लगातार कार्रवाई टालकर भू-माफियाओं को बढ़ावा दे रहा है। बौहरे ने बताया कि अधिकारियों के गैरजिम्मेदाराना रवैए से नाराज हाईकोर्ट ने कलेक्टर को हिदायत दी कि वे आदेश का पालन कराएंगे या अवमानना के इस मामले में जेल भेजा जाए। तब काफी बहस के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 72 घंटे में अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए।
इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कलेक्टर गुप्ता ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर प्रशासन ने 8 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हाईकोर्ट का सवाल था- इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई गई?
बौहरे ने बताया कि इस याचिका में 10 दिसंबर 2012 को हाईकोर्ट ने आदेश देकर कहा था कि कॉलोनी बसाने वाले लोग एवं क्षेत्रीय जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। जब यह कार्रवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने 2015 में अवमानना याचिका प्रस्तुत की थी।
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