नई दिल्ली। गाजियाबाद कोर्ट ने अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले बीएसएनएल में तैनात डीजीएम को पांच साल की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत की कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी डीजीएम पूर्व में चंडीगढ़ में भी तैनात रह चुका है। पीड़िता ने इसकी शिकायत वुमन सेल के साथ लिंक रोड थाने में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पत्रकार अमित राणा की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन अधिकारी प्रेमलता ने बताया कि दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी युवती की शादी एक जुलाई 2012 को सूर्य नगर निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोपी उस समय बीएसएनएल विभाग में डीजीएम के पद पर तैनात था। शादी के दो दिन बाद युवक कंट्री इन होटल में हनीमून के लिए गया था। इसके कुछ दिन बाद ही वह पत्नी से फॉर्च्यूनर कार और दहेज में 50 लाख रुपये लाने के लिए दबाव बनाने लगा। इस मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने भाई, भाभी और पिता को दी।
वहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति जबरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाता था। इसकी शिकायत पीड़िता ने वुमन सेल में की और लिंकरोड थाने में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना और बीएसएनएल में तैनात डीजीएम के खिलाफ पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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