
6 साल पहले एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाही की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2012 में तत्कालीन कलेक्टर को सभी अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया था लेकिन जिला प्रशासन ने हाइकोर्ट के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने एक बार फिर याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट की अवमानना की बात कही। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, साथ ही कलेक्टर से 72 घंटे के अंदर अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करने की बात कही। जिसके बाद आनन-फानन में शुक्रवार को 11 मामलों में 500 से अधिक कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com