INSURANCE: सभी वाहन चालकों को 15 लाख का बीमा अनिवार्य

Bhopal Samachar
नयी दिल्ली। यदि आप वाहन चलाते हैं, आप किसी BIKE, CAR या अन्य किसी वाहन के मालिक हैं तो अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (Compulsory personal accident insurance) के तहत अब आपको कम से कम 15 लाख रुपए का बीमा करवाना होगा। यह सभी के लिए अनिवार्य है। बीमा नियामक इरडा के इसके लिए नियम निर्देशी जारी कर दिए हैं। 

बीमा नियामक इरडा ने बताया कि इसके लिये उन्हें 750 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा। इस कदम से सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस श्रेणी में दो-पहिया और निजी कार / वाणिज्यिक वाहनों के लिये बीमा राशि क्रमश: एक लाख रुपये और दो लाख रुपये है। हालांकि कुछ साधारण बीमा कंपनियां पैकेज पालिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर अधिक बीमा राशि को लेकर अतिरिक्त कवर की पेशकश करते हैं। 

नियामक ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जवाबदेही के तहत मालिक-चालक के लिये कवर को लेकर अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) के तहत 750 रुपये सालाना प्रीमियम पर न्यूनतम बीमा कवर 15 लाख रुपये उपलब्ध कराये। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र में कहा कि यह दर अगले नोटिस तक वैध होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘केवल जवाबदेही और पैकेज पालिसी की धारा तीन के तहत अतिरिक्त प्रीमियम लेकर 15,00,000 के ऊपर अधिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है...।

इस बारे में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी तपन सिंघल ने कहा कि नियामक के अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना के मामले में चालकों के लिये बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है या वह अपंग होता है, ऐसी स्थिति में पालिसीधारकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्रभावी वित्तीय समर्थन के लिये उपयुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जरूरी है...। परिपत्र के मुताबिक बीमा कंपनियां आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद यह बीमा कवर देना शुरू कर सकते हैं। इसमें 25 अक्तूबर 2018 या उससे पहले दिशानिर्देश का उपयोग करने को कहा गया है।
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