जबलपुर। प्राथमिक/माध्यमिक अध्यापकों के ऑनलाइन अन्तर्निकाय संविलियन आवेदन पर, दिनांक 10/07/17 के प्रावधानों के अनुसार जबलपुर उच्च न्यायालय, द्वारा कार्रवाई के निर्देश- अन्तर्निकाय संविलियन नीति दिनाँक 10/07/17 के परिपालन में, माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के ऑनलाइन आवेदन पर, निश्चित समयसीमा के भीतर औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कर, संविलियन आदेश जारी किये जाने थे परंतु उपरोक्त प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ही रुक गई। प्रावधिक सूची भी जारी नहीं की गई थी।
नीति दिनाँक 10/07/17 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन किये गए थे लेकिन, बिना किसी कारण ही कार्यवाही रोक दी गई। कोई अनुतोष प्राप्त ना होने पर श्री आशीष चौधरी, श्री अभिषेक भावसार सिंगरौली में कार्यरत अध्यापकों द्वारा रिट याचिका हाई, कोर्ट जबलपुर के समक्ष दायर की गई थी, सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी, हाई कोर्ट, जबलपुर ने हाई कोर्ट को, अवगत करवाया की आज भी अन्तर्निकाय संविलियन हेतु, प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के ऑनलाइन आवेदन कार्यवाही हेतु लंबित हैं।
जो कि, विभाग द्वारा, जारी टाइम टेबल के अनुसार निपटाये जाने थे लेकिन विभाग कोई कार्यवाही नही कर रहा है। हाई कोर्ट जबलपुर , द्वारा सरकार की निष्क्रियता को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर, आयुक्त, लोक शिक्षण, को नीति दिनांक 10/07/17 के अनुसार 60 दिवस के भीतर कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
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