जबलपुर। राजधानी भोपाल के अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के कथित रेप और अपहरण के मामले में युवती को मिल रही धमकी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। गुरूवार को जस्टिस सीवी सिरपुरकर की एकलपीठ ने भोपाल के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि युवती द्वारा धमकी की शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई करें और युवती को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो युवती सक्षम अदालत में परिवाद पेश कर सकती है।
गौरतलब है कि बुधवार को युवती ने कोर्ट में हाजिर होकर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा कटारे के पक्ष में दिया गया हलफनामा वापस लेने उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसने कोर्ट को बताया कि भाजपा नेता अरविंद भदौरिया और अमित सिंह ने 2, 10 और 14 सितंबर को धमकी दी थी। उस पर एसिड फेंकने और गोली से मारने की धमकी मिली है।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से पीडि़ता द्वारा पेश किए गए हलफनामे को वेरिफाई करने की मोहलत मांगी गई थी। महाधिवक्ता कार्यालय की और से कहा गया कि यह जांच करना जरूरी है कि युवती के हलफनामे में कितनी सच्चाई है या उसने किसी के दबाव में ऐसा शपथ पत्र पेश किया है। विगत 3 मई को युवती ने प्रेस कांफ्रेंस में विधायक के खिलाफ लगाए आरोप वापस लिए थे। युवती का कहना था कि विधायक ने उसके साथ रेप नहीं किया। युवती ने इस संबंध में एक हलफनामा भी कोर्ट में भी पेश किया था।
ये है मामला
फरार विधायक हेमंत कटारे ने हाईकोर्ट में दो अर्जियां पेश कर उनके खिलाफ भोपाल के दो थानों में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि माखनलाल विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ मिलकर पंजाबी बाग निवासी विक्रमजीत पर ब्लैकमेलिंग का अपराध दर्ज कराने वाले विधायक हेमंत कटारे पर आरोपी युवती ने महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया था। इसी बीच पीडि़त युवती की मां ने भी कटारे के खिलाफ बजरिया पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कटारे पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है। कटारे की और से पूर्व में क्राइम ब्रांच में उक्त युवती के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कराया गया था।
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