नई दिल्ली। एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देना अब अपराध हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध बता चुका है।
संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति केंद्र के आग्रह पर कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश अगला सत्र समाप्त होने के बाद छह हफ्ते तक जारी रह सकता है।
बता दें कि भाजपा को तीन तलाक मुद्दे का उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारी फायदा मिला था। किसानों का कर्ज माफ और तीन तलाक के आधार पर भाजपा को उत्तरप्रदेश में उसकी उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिले थे। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए हैं। मध्यप्रदेश में राहुल गांधी ने किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर दिया है। अब भाजपा चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं का वोट बना रहे।
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