नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहे जाने के खिलाफ दायर मानहानि के केस में केजरीवाल को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ठुल्ला बुलाने से मानहानि नहीं होती। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह कोई गाली नहीं है।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक हवलदार अजय कुमार तनेजा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। जुलाई 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को समन किया गया था। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को दोषी पाया था और उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था. केजरीवाल ने समन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने कहा नहीं बनता कोई केस
पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल मामले को रद्द कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ठुल्ला कहने पर कोई मानहानि का मामला नहीं बनता है।
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