इंदौर। नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा आयोजनों में रात 10 बजे के बाद डीजे एवं माइक की अनुमति से संबंधित भाजपा नेता उमेश शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आयोजक कलेक्टर के यहां आवेदन करें। कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए फैसला करें और आवेदन के 24 घंटे के भीतर अपना निर्णय सुनाए।
क्या है मामला
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा द्वारा गरबों का समय रात 12 बजे तक किए जाने और लाउडस्पीकर की अनुमति रात 12 बजे तक दिए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के लिए नामांकन, मतदान, मतगणना में लंबा समय बचा है। शहर में गरबे रात 8 से 9 बजे के बीच ही शुरू होते हैं। ऐसे में 10 बजे तक का समय निर्धारित करना गलत होगा। बगैर लाउडस्पीकर के गरबे संभव नहीं हैं। इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए।
इसलिए मिले अनुमति
नेताओं का कहना है कि यह पर्व साल में एक बार आता है। बच्चियां महीनेभर पहले से तैयारी करती हैं। आयोजक मंडल भी कई दिन पहले से तैयारी करते हैं। ऐसे में शहर में सारे ही पंडालों में गरबा महोत्सव की समय सीमा एक घंटे बढ़ाई जाना चाहिए। इस मामले में इंदौर कलेक्टर ने कहा था कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन के तहत संभव हाेने पर समय बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।
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