उज्जैन। लोगों को मौत जैसे गंभीर डर दिखाकर तांत्रिक अक्सर पैसे ऐंठते रहते हैं परंतु इस मामले में तांत्रिक ने पैसे भी ऐंठे और पीड़ित व्यक्ति की पत्नी का बलात्कार भी किया। 60 साल का तांत्रिक न्यायालय में दोषी साबित हुआ। बलात्कारी बाबा को दशम अपर सत्र न्यायाधीश अलका दुबे की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन उपसंचालक डॉ साकेत व्यास के अनुसार मामला 9 नवंबर 2015 का है। महिला के पति को मानसिक बीमारी थी। किसी परिचित के बताने पर वह पति का इलाज कराने के लिए रामगोपाल पिता मांगीलाल परमार निवासी नीलगंगा के घर गई थी। पति के इलाज के नाम पर पहले आरोपी ने 25 हजार रुपए लिए। इसके बाद रामगोपाल की बहू कविता और एक अन्य मित्र प्रकाश कुछ समय बाद महिला के घर गए और पारिवारिक संबंध बना लिए। रामगोपाल ने कुछ दिनों बाद महिला और उसके पति को 1 लाख रुपए के 14 लाख रुपए बनाने का दावा किया। उनके घर में एक सूटकेस रखवाया और समय-समय पर उसमें रुपए डालने का बोला। इसी दौरान रामगोपाल ने महिला को कैंसर की बीमारी बताई और कहा कि वो इसका इलाज कर सकता है।
इलाज के बहाने रामगोपाल ने महिला को अपने घर बुलाकर दो-तीन बार दुष्कर्म किया। महिला ने ये बात पति को बताई। पति के साथ महिला ने नीलगंगा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोपी रामगोपाल को धारा 376 (1) 376 (2) और प्रकरण की समग्र तत्वों का देखते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। उसकी बहू कविता और दोस्त प्रकाश को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। प्रकरण में पैरवी शासकीय अभिभाषक के.के शर्मा ने की।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com