चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के लोग दीपावली पर शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। यह आदेश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण के चलते दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस समय प्रदूषण की समस्या विकराल हो चुकी है, लेकिन दीपावली के त्योहार के साथ सभी धर्मों की भावना जुड़ी हुई है।
दरअसल 2017 में एक पर्यावरण प्रेमी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उसके बाद से यह मामला विचाराधीन है। पिछले साल भी दीपावली के मौके पर कोर्ट ने तीन घंटे के लिए पटाखे चलाने की परमिशन दी थी, वहीं अभी भी इस मामले पर विचार जारी है। इसी बीच बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो दीपावली के मौके पर इस समयावधि के दौरान पुलिस के पीसीआर वाहनों को तैनात करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो देर रात तक पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। हाईकोर्ट ने पटाखों के लिए लाइसेंस दिए जाने के मामले में भी नए सिरे से नियम जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आज का फैसला आने से पहले किसी भी जिला अथवा संबंधित क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं तो उन्हें निरस्त माना जाएगा, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुरू की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें नए स्थान अलाॅट किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खुद पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।
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