खरगौन। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत जिले सहित पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को दोपहर में प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा की गई थी। आचार संहिता के उल्लंघन में जिले में खरगोन और सनावद थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 के रिटर्निंग अधिकारी श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप पंचोली ने आचार संहिता के उल्लंघन पर जिला निर्वाचन अधिकारी खरगोन को शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में उल्लेख किया गया कि सपाक्स संगठन ईकाई द्वारा 6 अक्टूबर की रात्रि में खरगोन विधानसभा के ग्राम भसनेर एवं कुम्हारखेड़ा में सपाक्स के जिलाध्यक्ष श्री कमलेश भंडारी द्वारा बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति लिए बगैर आमसभा का आयोजन किया गया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में हल्का पटवारी ग्राम कुम्हारखेड़ा एवं भसनेर में फ्लाईंग स्कॉट टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें कमलेश भंडारी द्वारा ग्राम भसनेर में रात्रि 9 बजे गांव की चौपाल पर बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में गांव के लगभग 30 व्यक्ति शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में बैनर भी लगा पाया गया, जिस पर सपाक्स परिवार ग्राम पंचायत भसनेर आपका स्वागत करता है।
कमलेश भंडारी को सूचना कर जवाब तलब किया गया। श्री भंडारी ने अपने जवाब में कहा कि 6 अक्टूबर के रात्रि में सपाक्स संगठन द्वारा कोई आमसभा का आयोजन नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष के नाते वे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भसनेर और कुम्हारखेड़ा गए थे। नागरिक उन्हें देखकर एकत्रित होने लगे और उन्हें यहां आने के बारे में जानकारी दी गई। जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 12357 में जो 6.10.2018 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित कर आचार संहिता लागू की गई। रिटर्निंग अधिकारी श्री गेहलोत ने ग्राम भसनेर और कुम्हारखेड़ा में आयोजन करने की कोई सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं लेने पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर थाना खरगोन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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