अम्बाला। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कराने के बाद जब पाॅलिसी धारक की मृत्यु हो गई तो कंपनी ने नोमिनी को 9.91 लाख रुपए पाॅलिसी के नहीं दिए। नोमिनी फतेहाबाद की रोशनी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। फोरम के अध्यक्ष डीएन अरोड़ा ने दो पालिसी की बीमा रकम कंपनी को लौटाने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता रोशनी ने शिकायत में कहा था कि उनके पति ईशल मोहम्मद ने जीवन बीमा पालिसी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अम्बाला कैंट से 2015 में कराई थी। इनका बाकायदा प्रीमियम भी भरा था। 2016 में उनके पति की मृत्यु अग्रोहा में हो गई। मृत्यु से पूर्व डॉक्टरों ने उनके पति की जांच की तो मेडिकल रिपोर्ट में कोई बीमारी पहले की नहीं पाई गई थी। कंपनी ने कहा था कि बीमा धारक ने पहले पालिसी कंपनियों से बीमा लिया था, लेकिन उसने इस बारे कोई खुलासा नहीं किया था।
इसके बाद कंपनी ने जीवन बीमा देने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरोड़ा ने कहा कि बीमा धारक ने 20 साल के लिए पालिसी ली थी। फोरम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिए वह दोनों पालिसियों के पांच लाख तथा 4.91 लाख रुपए शिकायतकर्ता को दे।
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