नई दिल्ली। आधार कार्ड को मोबाइल फोन कनेक्शन से डीलिंक करवाने पर आने वाले दिनों में आपको फिर से KYC करवाना पड़ सकता है। इसमें आपको फिर से अड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ अपने टेलिकॉम सर्विस प्रवाइडर के पास जमा करवाना होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों से प्लान मांगा है जिससे आधार कार्ड बेस्ड eKYC बंद किया जा सके।
UIDAI को यह कदम सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उठाना पड़ा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल ऐडमिशन, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आईटी रिटर्न, सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, जो कस्टमर आधार को डीलिंक करवाना चाहेंगे उन्हें कोई और प्रूफ जमा करवाना होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल आदि मान्य होंगे।
दरअसल, UIDAI ने एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आईडिया के साथ अन्य कुछ कंपनियां को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें दूरसंचार कंपनियों से पूछा गया है कि अब मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन के लिए होने वाले आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। इसपर कंपनियों को 15 दिन के अंदर जवाब देना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को साफ किया कि वे अब नई सिम खरीद रहे लोगों या फिर पहले से चल रही सिम को वेरिफाइ करने के लिए आधार नंबर की मांग नहीं कर सकते। सभी ऑपरेटर्स को कहा गया है कि वह अपने कस्टमर्स को आधार डीलिंक करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।
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