भोपाल। बिना अनुमति के भोपाल में आयोजित हुए संत सम्मेलन के बाद अब 'युवा टॉउन हॉल' मामले में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बचा लिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है। दलील दी गई है कि कार्यक्रम की अनुमति सुरेंद्र सिंह ने मांगी थी इसलिए मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया।
क्या है मामला
संडे को मध्यप्रदेश के 60 लाख नवमतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने 'युवा टॉउन हॉल' कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को भाजपा के सीएम कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नाबालिग बच्चों को लाया गया। वो स्कूल यूनिफार्म में थे। भाजपा से वित्तपोषित मीडिया संस्थान सबकुछ देखकर भी चुप रहे परंतु भोपाल समाचार डॉट कॉम सहित कुछ प्रमुख अखबारों एवं टीवी चैनलों ने इस मामले को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया।
संत सम्मेलन का मामला क्या है
शिवराज सिंह सरकार से बागी हुए दर्जा मंत्री कम्प्यूटर बाबा ने इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह के खिलाफ इंदौर में संत समागम का आयोजन किया था। इसी के चलते भोपाल में आनन फानन एक संत सम्मेलन का आयोजन कर लिया गया। भाजपा के सीएम कैंडिडेट मंच पर पहुंचे, हाथ जोड़कर अभिवादन किया एवं संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत की। भोपाल कलेक्टर ने मामले की जांच की और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिवराज सिंह को यह कहते हुए क्लीनचिट दे दी गई कि उन्होंने वोट की अपील नहीं की थीं जबकि यह धर्म के नाम पर वोट मांगने का मामला था। आशीर्वाद से अर्थ वोट ही होता है। 'जन आशीर्वाद यात्रा' का अर्थ भी यही था।
चुनाव आयोग को भ्रम की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए
यदि एक प्रत्याशी किसी धार्मिक आयोजन में जाता है। वहां मंच से सदन को संबोधित करता है। अपनी तारीफ और उपस्थित समुदाय के बीच अपने रिश्तों की बात करता है और आशीर्वाद मांगता है तो क्या उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई नहीं होगी।
यदि प्रत्याशी किसी ऐसी सभा को संबोधित करता है जिसके आयोजन और व्यवस्थाओं के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी। प्रत्याशी के खिलाफ या आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन देने वाले पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ।
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